चम्पावत। चंपावत विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुराचार के दोषी को बीस साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी ने साल 2022 में सगी भतीजी को हवस का शिकार बनाया था।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने सगी भतीजी से दुराचार करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मार्च 2023 में चम्पावत जनपद के सीमांत की 15 वर्षीय बालिका ने सगे ताऊ पर बलात्कार करने का आरोप लगाया था। पीड़िता का कहना था कि सगे ताऊ ने उसके साथ चार-पांच दिन तक रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने ये बात अपनी मामी को बताई। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। लंबी जिरह के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोषी को पॉक्सो के तहत 20 साल सश्रम कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जबकि 323, 504 व 506 के तहत तीन माह का साधारण कारावास व एक-एक हजार कुल तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी डीजीसी विद्याधर जोशी और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कुंदन राणा ने की।