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एडिटर इन चीफ अजय अनेजा।

रुद्रपुर : छतरपुर निवासी व्यक्ति को लोन के लिए अपने कागजात रिश्तेदार को देना महंगा पड़ गया। आरोप है कि उसने कागजात का गलत इस्तेमाल कर शराब का ठेका ले लिया। बाद में जब तहसीलदार 18 लाख का बकाया वसूली को उसके पास पहुंचे तो उसे कागजात के गलत प्रयोग का पता चला। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक ग्राम छतरपुर पंतनगर निवासी महेश चंद्र कांडपाल ने कोर्ट को सौंपे शिकायती पत्र में कहा था कि उसने अपनी जमीन की खतौनी, अपनी आइडी, आधार कार्ड व पेन कार्ड अपने रिश्तेदार ग्राम किशनपुर सकुलिया मोटाहल्दू लालकुआं नैनीताल निवासी दिपांशु जोशी पुत्र गिरीश चंद्र जोशी को दिए थे। ताकि जमीन पर जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन हो सके।

काफी समय बीतने के बाद भी न तो लोन हुआ और न ही उसके कागजात दिपांशु जोशी ने लौटाए। जनवरी 2019 में उसके पास अमीन व तहसीलदार आए और कहा कि उन्होंने ग्राम मझौला में देशी मदिरा की दुकान ठेके पर ली है उसका 18 लाख रुपये बकाया है।

महेश चंद्र के मुताबिक उसके यह कहने पर कि उसने कोई शराब का ठेका नहीं लिया है वे लोग दो सप्ताह का समय देकर चले गए। उसने जब जांच की तो पता चला कि दिपांशु जोशी ने उसके कागजात प्रस्तुत कर अपने नाम से शराब का ठेका फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी दस्तावेज बनाकर लिया था।

इस पर उसने दिपांशु पर दबाव बनाया तो उसने अपने खाते से 2.50 लाख का चैक तहसीलदार के नाम से दिया। 12 फरवरी 2019 को चौकी इंचार्ज सिडकुल पंतनगर में शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इधर, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।

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