

चम्पावत। सत्र न्यायाधीश ने 17 वर्षीय किशोर की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 2.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वर्ष 2017 में सीमांत तामली निवासी दोषी ने पूर्णागिरि क्षेत्र में रुद्रपुर के किशोर की हत्या की थी। किशोर का शव 14 माह बाद बरामद हुआ था।
रुद्रपुर आदर्श कॉलोनी निवासी धर्मवीर सिंह परिवार के साथ मई 2017 में पूर्णागिरि के दर्शन को आए थे। इसी दौरान धर्मवीर सिंह का छोटा पुत्र संजीव भैरव मंदिर के पास से गायब हो गया था। उन्होंने टनकपुर थाने में गुमशुदगी पुत्र की गुमशुदगी दर्ज कराई। सीसीटीवी व सर्विलांस की मदद से मामले में 34 वर्षीय प्रीतम सिंह बोरा निवासी ठूलकोट, उप तहसील मंच तामली की संलिप्तता सामने आई।
इसके बाद आरोपी को सितंबर 2018 को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रीतम सिंह हनुमान चट्टी के पास खीरे की दुकान लगाता था। डीएनए जांच में शव संजीव के होने की पुष्टि हुई। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने प्रीतम को दोषी ठहराया।


