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नई टिहरी। नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ कई माह तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट की अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने राज्य सरकार को पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 5 लाख रुपये की धनराशि 30 दिन के अंदर देने के भी आदेश पारित किए हैं।

जौनपुर ब्लॉक एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग 19 अप्रैल 2018 को बिना बताए घर से चली गई थी। नाबालिग के माता-पिता से लेकर परिजनों ने आसपास काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। नाबालिग के पिता ने इसकी सूचना 21 जुलाई 2018 को पर थाना रायपुर को दी। पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल के निर्देश पर थाना चंबा को जांच के लिए सौंप दी। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि थाना चंबा ने 26 सितंबर को 2018 को मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अमित कुमार सिरोही की अदालत ने आरोपी सुरेश कुमार को 10 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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