रुड़की। किशोरी से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले और वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित करने का डर दिखाने वाले अभियुक्त को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, अभियुक्त पर एक लाख 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने मंगलौर कोतवाली पुलिस को 24 सिंतबर 2022 को बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी (14) की दोस्ती इंस्टाग्राम पर गुरमीत नरवाल निवासी ग्राम बन्ना थाना कलायत, जिला कैथल, हरियाणा से हुई थी। सात सितंबर 2021 को वह उसकी बेटी से मिलने मंगलौर आया था। आरोपित धोखे से उसे मंगलौर में ही एक मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दो दिन तक आरोपित उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान उसने उसकी बेटी की अश्लील वीडियो भी बनाई। दो दिन बाद उसे बदहवाश हालत में छोड़कर फरार हो गया था।