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हड़कंप- देखें आदेश- निजी स्कूलों पर कसेगा शिकंजा

बीईओ सात दिन के अंदर करेंगे निजी स्कूल शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता की जांच

NCTE-के मानकों के तहत नियुक्त नहीं है शिक्षक

देहरादून। प्रदेश के प्राइवेट /निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक क्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE-National council For Teacher Education) के मानकों के अनुसार निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं या नहीं। क्या इन निजी स्कूलों में योग्य शिक्षक नियुक्त हैं। यह सवाल नये सिरे से उठ खड़ा हुआ। विद्यालयी शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रों की जांच करेगा। 27 दिसंबर को जारी आदेश में बीईओ को सात दिन के अंदर सभी निजी स्कूलों के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का विवरण मांगा गया है। खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा गया है कि कई निजी विद्यालयों में शैक्षिक मानकों की अनदेखी की जा रही है। कई निजी विद्यालयों में प्रशिक्षण योग्यता यथा NTT, TET-L1, TET-1| योग्यताधारी शिक्षक नियुक्त नहीं हैं।

खंड शिक्षाधिकारियों को भेजे ताजे आदेश में एक सप्ताह के अन्दर सभी निजी विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का विवरण निर्धारित प्रारूप पर Excell sheet, English में ई मैल [email protected] व हार्ड कॉफी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। देहरादून जिले के मुख्य शिक्षाधिकारी प्रदीप कुमार ने बीईओ को भेजे आदेश में पूरा विवरण तलब किया है।

देखें आदेश

विषय- निजी विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE के मानकानुसार शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता को सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप विज्ञ हैं कि शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE-National council For Teacher Education) द्वारा शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक शिक्षक अर्हतायें निश्चित की गयी हैं। शैक्षिक योग्यता के मानक शासकीय/अशासकीय/ निजी एवं अल्पसंख्यक संस्थाओं में समान रूप से लागू हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मान्यता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का विश्लेषण करने के उपरान्त यह पाया गया है कि कई निजी विद्यालयों में शैक्षिक मानकों की अनदेखी की जा रही है। कई निजी विद्यालयों में प्रशिक्षण योग्यता यथा NTT, TET-L1, TET-1| योग्यताधारी शिक्षक नियुक्त नहीं हैं।

जबकि शैक्षिक गुणवत्ता का उच्चस्तर बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानकानुसार शिक्षकों को नियुक्त किया जाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के द्वारा रामय-समय पर शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में नोटिफिकेशन निर्गत किये गये हैं। संज्ञान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा जारी दिनांक 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन एवं शासनादेश संख्या 174/XXIV-4/13-10(4)/2012 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 दिनांक 13.05.2013 संलग्न किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए NCTE की Website www.ncte.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप एक सप्ताह के अन्दर सभी निजी विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता का विवरण निर्धारित प्रारूप पर Excell sheet, English में ई मैल [email protected] व हार्ड कॉफी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारूप में सर्वप्रथम प्रधानाचार्य का नाम एवं शैक्षिक विवरण अंकित किया जाय। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप प्रत्येक विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें। शैक्षिक गुणवत्ता के दृष्टिगत प्रधानाचार्यों/शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त मान्यता सम्बन्धी किसी भी आवेदन के मामले में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानको के अनुसार शैक्षिक अर्हताये पूर्ण करवाये जाने के पश्चात ही निरीक्षण आख्या को अग्रसारित किया जाय। कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः-

1. निर्धारित प्रारूप।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) गाईडलाईन।

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