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रुद्रपुर। प्याज देने के नाम पर पश्चिम बंगाल के युवक पर 31 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। फर्म स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मूल रूप पार्क मोहल्ला मध्य प्रदेश हाल आवास विकास निवासी माधवी पचौरी पत्नी चन्द्रकांत शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह काफी वर्षों से एक व्यावसायिक फर्म चलाती हैं। उनके फर्म में स्पेयर पार्ट्स और प्याज खरीद-बिक्री का काम होता है। उनको फर्म के प्रतिनिधि सौरभ राय के माध्यम से उत्तरी परगना पश्चिम बंगाल निवासी अभिजीत घोष ने सम्पर्क किया। अभिजीत ने बताया कि वह कोलकाता में एक फर्म चलाते हैं, जोकि कृषि उत्पाद प्याज आदि का विक्रय बड़े स्तर पर करते हैं। इस दौरान अभिजीत ने उनकी फर्म को प्याज बेचने का प्रस्ताव दिया। प्याज उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन पहले भुगतान देने के लिए कहा गया। विश्वास कर उन्होंने छह अक्तूबर 2020 को अपनी फर्म के नाम के बैंक खाते से साढ़े चार लाख रुपये अभिजीत के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद अलग-अलग करके कुल 34,67,709 रुपये का भुगतान किया गया।

पांच नवंबर 2020 को अभिजीत ने उनकी फर्म को 3,64,278 रुपये का प्याज सप्लाई किया। वहीं बकाया 31,03,431 रुपये का प्याज नहीं दिया गया। बाकी के प्याज की मांग करने पर अभिजीत टालमटोल करने लगा। रकम मांगने पर अभिजीत ने उनसे संपर्क तोड़ दिया। आरोप है कि कॉल करने पर अभिजीत उनको और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने आरोपी अभिजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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