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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक वर्ष के भीतर उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर रेगुलर पुलिस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।

देहरादून की ‘समाधान’ संस्था ने प्रदेश में राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने इस संबंध में वर्ष 2018 में राज्य सरकार को कई दिशा-निर्देश दिए थे। उन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई की।

इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस की व्यवस्था की जा चुकी है। बचे क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू करने को प्रयास जारी हैं। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक साल के भीतर पूरे उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म कर रेगुलर पुलिस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित भी कर दिया।

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