ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। नैनीताल जिले में छह साल पहले नव विवाहिता तमन्ना की मौत हो गई थी, अउसका शव नैनीताल-भवाली मार्ग पर पहाड़ी के नीचे मिला था। इस मौत के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने उसके पति सद्दाम को दोषी करार दिया है। इस जुर्म में अब न्यायालय में 29 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार ने इस मामले में आरोपी सद्दाम पुत्र अमर मोहम्मद निवासी-फतेहपुर अट्टा नोएडा उत्तर प्रदेश को धारा-304बी दहेज हत्या भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषी करार किया। अभियोजन के अनुसार रिपोर्टकर्ता आसिफ खान पुत्र मौ० सब्बीर नि0-512, 13बी नियर पानी की टंकी ग्राम मण्डोली दिल्ली मृतका तमन्ना के भाई ने थाना तल्लीताल में 16.01.2018 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि मृतका तमन्ना की शादी 19.11.2017 को ग्रीन वैली फॉर्म हाउस गाजियाबाद में अभियुक्त सद्दाम पुत्र अमर मोहम्मद नि० फतेहपुर अटटा नोएडा उ०प्र० के साथ हुई थी। शादी समारोह में अभियुक्त की मांग के मुताबिक एक फॉरचूनर, एक ब्रिजा, एक क्वीड कार, 50 लाख रूपये से अधिक के सोने के जेवरात व 5 लाख 51 हजार रू० दहेज के रूप में नकद अभियुक्त सददाम को दहेज में दिये गये थे, लेकिन शादी के तुरन्त बाद से ही अभियुक्त सददाम दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं था, अतिरिक्त दहेज में 25-30 लाख रू० की और मांग कर तमन्ना को तंग व परेशान करता था। जब से प्रार्थी की बहन का विवाह हुआ था तब से प्रार्थी की बहन ससुराल में काफी समय से परेशान थी. परन्तु उसने लोक लाज के भय से यह बात अपने मायके वालों को न बताकर शादी के 15-20 दिन बाद अपनी बड़ी बहन रुकसाना के घर जाकर बताया था, ससुराल वालों देहज के लिए परेशान कर मारपीट भी की जा रही है, उसकी जान को खतरा है, तब से उसे मेरी बड़ी बहन रूकसाना ने बहाने से उसे 28.12.2017 को अपने घर बुलाया। प्रार्थी की छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को अपनी आप बीती बतायी। उसके बाद प्रार्थी अपनी बहन तमन्ना को 05.01.2018 को अपनी बड़ी बहन के घर से अपने घर ले गया। 12.01.2018 को दिन में सददाम हमारे घर आया, उसी दिन शाम को घुमाने के बहाने नैनीताल ले आया।
15.01.2018 को सांयकाल 4 बजे सददाम के भाई फिरोज का फोन आया कि सददाम व तमन्ना को नैनीताल में चोट आयी है और यह बात सुनकर मैं अपने परिवार सहित नैनीताल पहुंचा तो सद्दाम को कोई चोट नहीं आयी थी, पर मेरी बहन तमन्ना की मृत्यु हो गयी थी, जिसकी लाश बी०डी० पाण्डे अस्पताल नैनीताल में रखी थी, पता करने पर यह ज्ञात हुआ कि पहाड़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सद्दाम ने साजिश के तहत मेरी बहन को पहाड़ी से धक्का देकर गिराकर उसकी हत्या कर दी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में अभियोजन तथ्यों को साबित करने हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, नैनीताल सुशील कुमार शर्मा द्वारा मामले में कुल 11 गवाह पेश किये गये। मामले में अभियोजन की ओर से नैनीताल के टैक्सी डाईवर किशन सिंह बोरा द्वारा भी न्यायालय में इस आशय का साक्ष्य अंकित कराया कि घटना के रोज वह हैप्पी होम होटल से सददाम व उसकी पत्नी तमन्ना को घुमाने के लिए भीमताल ले गया था, वापसी में जब भूमियाधार के पास पहुंचे तो सददाम ने टैक्सी चालक किशन सिंह बोरा से यह कहकर टैक्सी रूकवायी कि उसे उल्टी हो रही है, जिस पर टैक्सी चालक किशन सिंह बोरा द्वारा टैक्सी रोकी और सददाम अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर उतर गया, टैक्सी ने आगे मोड़ पर अपना वाहन रोका था, लगभग 1 घंटे बाद सददाम वापस आया तो उसने टैक्सी चालक को बताया कि उसकी पत्नी पहाड़ से नीचे गिर गयी, टैक्सी चालक मौके पर गया और टैक्सी को लेकर हल्द्वानी रोड पर आये तो तमन्ना का शव रोड पर पड़ा था, उसे इलाज हेतु बी०डी० पाण्डे अस्पताल लाये, लेकिन डाक्टर द्वारा तमन्ना को मृत घोषित कर दिया।

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा अभियुक्त सददाम को अपनी पत्नी तम्मना की हत्या के जुर्म में धारा-304बी भा०द०सं० के अन्तर्गत दोषी करार करते हुए अभियुक्त सददाम को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भिजवा दिया। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा सजा पर सुनायी हेतु दिनांक 29.04.2024 की तिथि नियत की गयी है।

Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page