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देहरादून। कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य कारोबारियों के लिए होटल, ढ़ाबे और दुकान पर मालिक का नाम लिखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पहचान पत्र और लाइसेंस दिखाना भी अनिवार्य किया गया है। सचिव स्वास्थ्य और खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार की ओर से इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य संरक्षा विभाग को होटल, ढ़ाबों के साथ ही भंडारे और पंडाल में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को व्यापक तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सेहत को लेकर अलर्ट मोड़ पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कारोबारी बिना पंजीकरण या लाइसेंस के व्यापार करता पाया गया, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य की सभी सीमाओं पर मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब तैनात की जाएगी और प्रत्येक दिन सैंपल जांच कर रिपोर्ट ली जाएगी।
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 18001804245 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही मिलावट रोकने के लिए संयुक्त छापेमारी दलों का गठन किया गया है। जिसमें पुलिस को भी शामिल किया गया है।

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