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उत्तरकाशी। कुशकल्याण-सहस्त्रत्त्ताल ट्रेक हादसे के लिए जिम्मेदार एडवेन्चर कम्पनी मालिक के खिलाफ मनेरी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रथम दृष्टया ट्रेकिंग की शर्तों को पूरा किए बिना दल को ट्रेकिंग की अनुमति देने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है।

मनेरी पुलिस ने सिल्ला-कुश कल्याण-सहस्त्रत्त्ताल ट्रेक पर हुए हादसा मामले में हिमालयन कम्पनी ब्यू एडवेन्चर, उत्तरकाशी ट्रेकिंग कम्पनी के स्वामी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि कुश-कल्याण ट्रेक में हुई दुर्घटना में प्रथम दृष्टया हिमालयन कम्पनी ब्यू एडवेन्चर द्वारा ट्रेकिंग सम्बन्धी शर्तों को पूर्ण किये बिना ट्रेकिंग की अनुमति दी गई। ट्रेकिंग यूनिट एवं रूट के सम्बन्ध में पुलिस-प्रशासन को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ट्रेकिंग दल में 70 वर्ष से अधिक उम्र के ट्रेकर्स भी थे, जिनके मेडिकल की कार्रवाई नहीं की गई थी। बुजुर्ग व्यक्तियों से कुशकल्याण जैसे ऊंचाई वाले स्थान पर ट्रेकिंग कराया जाना उचित नहीं था। न ही कम्पनी द्वारा ट्रेकर्स के साथ भेजे गए गाईड्स के पास ट्रेकिंग सम्बन्धी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। जिस कारण 4 जून 2024 की शाम को कुशकल्याण ट्रेक पर मौसम खराब होने पर आंधी-तूफान व ओलावृष्टि से 22 में से 9 पर्यटकों की जान चली गई। एसपी ने सभी ट्रेकिंग एंजेन्सियों से अपील की है कि उक्त घटना से सबक लेते हुए सभी एजेन्सियां निकट भविष्य में इस ओर गम्भीर सावधानी बरतें। ट्रेकिंग सम्बन्धी मानकों के अनुरुप ही ट्रेकर्स की अनुमति प्रदान करें।

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