रुद्रपुर। नाबालिग चचेरी बहन के साथ दुराचार के आरोपी भाई को पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं तीस हजार रुपये जुर्माना किया है।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि 23 जनवरी 2021 को पीड़ित पक्ष ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके तहेरे भतीजे ने उनकी सात साल की बेटी को खाने की चीज देने का लालच देकर अपने घर ले गया। यहां उसने बच्ची के साथ दुराचार किया। इसके बाद उसे घर छोड़कर फरार हो गया। बच्ची को रोता देख उन्होंने वजह पूछने की कोशिश की तो बच्ची ने बताया कि उसका तहेरा भाई उसे अपने घर ले गया था।
यहां जाकर उसके साथ जबरन बुरा काम किया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस के बच्ची का मेडिकल करवाया। इसमें दुराचार की पुष्टि हुई। 31 जनवरी 2021 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला विशेष पॉक्सो न्यायाधीश की अदालत में चला। विशेष लोक अभियोजक की ओर से छह गवाह पेश किये गए। अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने देने की सजा सुनाई है। वहीं राज्य सरकार को छह लाख रुपये मुआवजे के रूप में पीड़िता को देने के निर्देश दिए हैं।