ख़बर शेयर करें -

पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गनगड़ा बस्ते निवासी रेनू कन्याल ने 25अक्तूबर 2019 को पुलिस में तहरीर दी। उनका कहना था कि उनकी बहन सुनीता का विवाह 20 वर्ष पूर्व झूणी मलान निवासी हरीश सिंह ऐरी के साथ हुआ। दोनों अपने बच्चों के साथ नगर के सरस्वती विहार कॉलोनी में रहते थे। 25 अक्तूबर की सुबह उनकी बहन सुनीता का शव कॉलोनी के एक गली में पड़ा हुआ मिला। उन्होंने अपने जीजा हरीश पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि वह शराब पीकर अक्सर उनकी बहन के साथ मारपीट करता था। घटना से पहली रात 24अक्तूबर को भी सुनीता ने फोन कर स्वयं के साथ मारपीट होने की सूचना उन्हें दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 302, 201 में केस दर्ज कर हरीश को गिरफ्तार किया। जिला न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की। सोमवार को विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीले सुनते हुए अपना फैसला सुनाया है।

You cannot copy content of this page