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  1. नई टिहरी। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो ऐक्ट) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त करावास जेल में बिताना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को बतौर प्रतिकर ढाई लाख रुपये देने के आदेश भी पारित किए हैं।

विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो ऐक्ट) महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने जिले के राजस्व थाना क्षेत्र मैंडखाल में 31 मार्च 2022 को तहरीर दी कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री परीक्षा छोड़कर लापता हो गई है। नाबालिग कक्षा 10 की परीक्षा देने के लिए अपने नाना के घर गई थी। 31 मार्च को नाबालिग का पेपर भी था। वह सुबह नाना के घर से पेपर देने चली गई थी, लेकिन परीक्षा केंद्र पर भी नहीं पहुंची। साथ ही देर रात घर भी नहीं आई। जिसकी सूचना नाना ने नाबालिग के पिता को दी। परिजनों के काफी खोजबीन करने पर भी नहीं मिली। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने नाबालिग के नंबर की लोकेशन के आधार पर उसे 10 अप्रैल 2022 को पुरोला से आरोपी सुरजीत शाह निवासी दडमाली तहसील कंडीसौड़ टिहरी गढ़वाल के साथ बरामद किया। नाबालिग ने बताया कि सुरजीत ने उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर वह मारपीट भी करने लगा। पुलिस ने सुरजीत के विरुद्ध पोक्सो की विभिन्न धाराओं में मुकदमा कर जेल भेजा। गवाहों और साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पोक्सो ऐक्ट) योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने दलीलें सुनने के बाद दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।

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