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काशीपुर। पाकिस्तान की महिला को अवैध रूप से रखने के मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 28 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने स्थानीय पुलिस को महिला के अवैध रूप से रहने की सूचना दी थी। जिसके बाद पुलिस ने महिला को अटारी बॉर्डर में कुपवाड़ा पुलिस के सुपुर्द कर दिया था।

एलआईयू सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 28 अप्रैल को कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा कोतवाली काशीपुर में सूचना दी गई कि एक पाकिस्तानी महिला शाहिदा बानो निवासी करांची, पाकिस्तान जो बुमहामा, जिला कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर से अपने पति फारूख हुसैन पुत्र मोहम्मद इरशाद निवासी काशीपुर के घर पर अवैध तरीके से रह रही है। सूचना पर शाहिदा बानो से पूछताछ की गई तो पता चला कि वह वर्ष 2009 में पाकिस्तान से पत्र वैधता पर 28 अक्तूबर, 2012 से विजिटर वीजा पर 45 दिन के लिए अटारी बॉर्डर से भारत में प्रवेश कर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में रही। श्रीनगर में भारतीय दस्तावेज बनाए एवं भारतीय नागरिक से विवाह किया। भारतीय दस्तावेज बनवा लिए। कोतवाली के एसएसआई अनिल जोशी ने बताया आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी ने अवैध रूप से महिला को रखा था।
एसआई ने बताया कि पाक महिला फारूख हुसैन पुत्र इरशाद हुसैन निवासी लक्ष्मीपुर पट्टी, थाना साबिक, काशीपुर के निवास स्थान पर अवैध तरीके से रह रही थी। पति फारूख हुसैन ने विदेशी पंजीकरण अधिकारी को जानकारी नहीं दी। सब इंस्पेक्टर की तहरीर के आधार पर पुलिस ने फारूख के खिलाफ विदेशियों विषयक अधिनियम में केस किया।

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