ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर नैनीताल पुलिस ने बैंकट हॉलों पर शिकंजा कसा है। साथ ही हर्ष फायरिंग, सड़क पर वाहन पार्किंग और देर रात तक डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया है। शादी समारोह में नियमों की अनदेखी पर अब कडी कार्यवाही का फैसला लिया है। पुलिस ने 15 संचालकों को नोटिस जारी किया है।
पुलिस के मुताबिक 27 नवंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशानुसार प्रकाश चंद्र, नगर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी एवं क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहनी के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी के नेतृत्व में एक विशेष अभियान चलाया गया।


अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राजेश यादव, थानाध्यक्ष मुखानी विजय मेहता एवं चौकी प्रभारियों, मय पुलिस टीम के साथ पूर्व में एसपी सिटी हल्द्वानी द्वारा शहर में संचालित विभिन्न बैंकट हॉल, टेंट हाउस, डीजे संचालकों और बैड बाजा के संचालकों के साथ कि गई गोष्ठी में निर्गत निर्देशो के क्रम में निर्देशों के पालन सम्बंधित जांच की गई।
बरेली रोड, रामपुर रोड, नवाबी रोड, नैनीताल रोड, मुखानी क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर बैंकट हाल में जाकर निरीक्षण किया गया।
पुलिस ने निर्देश दिए कि विवाह समारोह में आने वाले वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था बैंकट हॉल परिसर में ही सुनिश्चित की जाए। सड़क पर वाहन खड़ा करना सख्त वर्जित है।
रात 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बैंड बाजा के साउंड ट्राली के प्रयोग पर प्रतिबंध है। शादी समारोह की सूचना निकटतम थाने में देना अनिवार्य है। बैंकट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाना और प्रवेश द्वार पर रिबन काटने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। सभी कर्मचारियों, कैटरिंग स्टाफ और बैंड बाजा कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। हर्ष फायरिंग सख्त रूप से प्रतिबंधित। अग्निशमन विभाग के मानकों का पालन करना अनिवार्य।


चैकिंग के दौरान 15 बैंकट हॉल संचालकों को उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु नोटिस तामील कराए गए तथा नियमों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। यह अभियान जनता की सुरक्षा, शांति एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page