

रुद्रपुर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने दो वर्ष के मासूम की हत्या मामले में आरोपी ताऊ को दोषी करार देकर आजीवन कारावास और 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। चार साल पहले वर्ष 2020 में भाई से रंजिश के चलते आरोपी ताऊ ने मासूम की जमीन पर पटक कर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 2 जुलाई 2020 को वादी मनीष सक्सेना थाना गदरपुर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह अपनी दुकान पर था। बड़े भाई कमल पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी गूलरभोज ने रंजिश के कारण उनके दो साल के पुत्र उमंग को उठाकर जमीन पर पटक दिया। जिससे उसका बेटा गंभीर घायल हो गया था। बरेली में उपचार के दौरान बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी कमल को गिरफ्तार किया और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 13 गवाह पेश किए गए। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कमल को दोषी करार देकर सजा सुनाई।






