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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार द्वारा आनलेवा हमला करने वाले अपराधी लक्की उर्फ समीर पुत्र छीट्दन निवासी आदर्श नगर कॉलोनी, शंकरपुर भूल, रामनगर, जिला नैनीताल का जमानत प्रार्थना धारा-307 भा०२०सं० के अन्तर्गत खारिज किया। अभियोजन कथनानुसार 07.12.2023 को थाना रामनगर में रिपोर्टकर्ता भुवन चन्द्र पुत्र बच्चन राम निवासी आदर्श कॉलोनी, शंकरपुर समनगर ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि 13.11.2023 की रात्रि 9:30 बजे की है। रिपोर्टकर्ता व उसकी पत्नी घर पर थे, तभी बाहर से गाली गलीज की आवाज आयी तो रिपोर्टकर्ता की पत्नी घर से बाहर देखने गयी तो रिपोर्टकतों के घर के पीछे रहने वाला लक्की उर्फ समीर रिपोर्टकर्ता के घर की चौखट पर रखे दिये परे पेशाब कर रहा था और मना करने पर गन्दी 2 गालिया देकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये रिपोर्टकर्ता की पत्नी को धक्का देते हुए जमीन पर गिराकर लात घूसों से मारने लगा। उसके बाद रिपोर्टकर्ता जब अपनी पत्नी को उक्त व्यक्ति से छुडाने लगा तो उक्त व्यक्ति ने रिपोर्टकर्ता पर प्राणघातक हमला कर दिया तथा घर के अंदर रखे डंडे से रिपोर्टकर्ता के सिर पर वार किया, छाती पर वारकर लहु लुहान कर दिया। रिपोर्टकर्ता ने शोर मचाया तो पडोसी गोपी सैनी व उसका बड़ा लड़का जेवेन्द्र ने आकर हमें उक्त व्यक्ति से छुड़ाया अन्यथा उक्त व्यक्ति हमें जान से मार देता, उसके बाद रिपोर्टकर्ता की पत्नी ने उक्त मामले की सूचना कोतवाली रामनमर में दी. कोतवाली रामनगर पुलिस ने उपचार हेतु संयुक्त चिकित्सालय रामनगर भेजा। जहाँ से रिपोर्टकलों को उपचार हेतु हायर सेन्टर रेफर किया, उक्त व्यक्ति नशेडी किरन का व्यक्ति है। लक्की उर्फ समीर व उसक बड़ा भाई अब उक्त बावत शिकायत करने पर प्रार्थी व उसके परिवार जन को जान से मारने की धमकी दे रहा है. जान का खतरा बना हुआ है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार शर्मा द्वत्रा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह भी तर्क रखा कि अभियुक्त लक्की उर्फ समीर द्वारा रिपोर्टकर्ता के घर के बाहर जल रहे दिये पर पेशाब कर रहा था. मना करने पर रिपोर्टकर्ता की पत्नी व रिपोर्टकर्ता के साथ मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचाई है अभियुक्त आपराधिक किस्म का व्यक्ति है उसके विरूद्ध कई आपराधिक मामले थाने में दर्ज है रिपोर्टकर्ता व उसकी पत्नी का इलाज करने वाले डॉ० तौहिद ने मेडिकल उपचार के दौरान पाया कि रिपोर्टकर्ता / चुटेल भुवन चन्द्र के सिर में खुली चोट थी तथा घायल भुवन चन्द्र की छठी व सातवीं पसली फ्रेक्चर पायी गयी तथा सिर के चाँये भाग में सॉफ्ट टिशू में सूजन पायी तथा भुवन की पत्नी पूनम को खुली चोट नहीं थी केवल छाती व हाथ में दर्द बता रही थी। अभियुक्त लक्की उर्फ समीर एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और अभियुक्त लक्की उर्फ समीर के विरूद्ध थाना रामनगर में कई आपराधिक मामले पंजीकृत है। दोनों पक्षों की बहस सुनने, सामले की गंभीरता, अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास एवं मेडिकल रिपोर्ट में चोनो छुटेलों की गभीर चोटों को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल सुवीर कुमार द्वारा अभियुक्त लक्की उर्फ समीर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया।

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