नई टिहरी। बालगंगा तहसील के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने 20 साल का कठोर करावास की सजा और 10 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थदंड न भरने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को 2 लाख 50 हजार का प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है।
बालगंगा तहसील के एक गांव की महिला ने राजस्व उप निरीक्षक तुगाणा में 4 दिसंबर 2022 को तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया था कि 3 दिसंबर को उनकी 16 वर्षीय पुत्री सुबह घर से स्कूल के लिए गई थी। लेकिन देर शाम तक वह जब घर नहीं लौटी तो परिजनों ने तहरीर में पास के गांव के एक युवक पर संदेह जताया। युवक राजस्थान में एक होटल में काम करता था।
पुलिस ने राजस्थान के एक होटल के कमरे से 10 दिसंबर 2022 को नाबालिग को आरोपी युवक के साथ बरामद किया। आरोपी को जेल भेजा गया। नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शासकीय अधिवक्ता पोक्सो महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में कई साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।