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नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में हर तरह के अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी संपत्ति के धारकों को एक सप्ताह के भीतर नोटिस देकर उनकी जनसुनवाई करें। अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के भीतर खुद अतिक्रमण हटाने को कहें। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे।

हाईकोर्ट ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिए कि अब तक हटाए गए अतिक्रमण का मलबा भी फुटपाथों में पड़ा है। उसे दस दिन में हटाया जाए। पूरे मामले की प्रगति रिपोर्ट अगली तिथि पर कोर्ट में पेश करें। अगली सुनवाई फरवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ में हुई।

मामले के अनुसार हल्द्वानी की नया सवेरा संस्था ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया कि मंगलपड़ाव, महिला अस्पताल, कालू सिद्ध मंदिर, बेस अस्पताल से लेकर रोडवेज बस स्टेशन तक की रोड बहुत ज्यादा संकरी है। जिसकी वजह से आए दिन स्थानीय लोगों के साथ सरकारी कर्मचारियों, स्कूली छात्रों व अन्य यात्रियों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने इन दिनों मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक कई सरकारी संपत्तियों को तोड़ दिया है। पर सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही निजी सम्पतियों को राजनीतिक दबाव के चलते अभी तक नहीं तोड़ा जा रहा। जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए।

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