ख़बर शेयर करें -

पौड़ी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने शुक्रवार को युवती के साथ सामुहिक दुराचार के दोषी दो युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर कोर्ट ने 21-21 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

इससे पहले बुधवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों युवकों को युवती के साथ दुराचार का दोषी पाया था। कोर्ट ने सजा पर सुनवाई की तिथि 31मई को तय की थी। घटना 20 मार्च 2021 की है और इस मामले में युवती ने घटना के दिन ही राजस्व पुलिस को तहरीर दी थी। राजस्व पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि राजस्व पुलिस से यह मामला जांच के लिए रेगुलर पुलिस को सौंपा गया था। युवती ने तहरीर में कहा था कि गांव के ही दो युवकों ने उसके साथ उस वक्त जबरन दुराचार किया। जब वह बाजार से अपने घर जा रही थी। दोनों युवकों ने उसे रास्ते में रोका और फिर सड़क किनारे जंगल में ले गए और उसके साथ शरीरिक संबंध बनाएं। वह जब होश में आई तो उसने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मेडिकल करवाया और इसके बाद अपनी जांच शुरू की। जिला एवं सत्र न्यायालय पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को सजा पर सुनवाई करते हुए दोनों युवकों को आजीवन करावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि भी युवती को दी जाएगी। अब तक जो सजा दोषियों ने काट ली है वह इसी में जुड़ेगी।

You cannot copy content of this page