

कर्णप्रयाग। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग की अदालत ने दो लोगों को नकली नोट रखने के आरोप में सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
दोनों आरोपी जमानत पर थे और अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने उनको पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर राणा ने बताया कि चार जुलाई 2018 को गौचर में हेलीपैड के पास अरुण कौशल निवासी प्रेमनगर बाजार थाना डोईवाला, जिला देहरादून और पंकज रावत निवासी 108 बाबूलाल चौक हाल सहस्रधारा हेलीपैड के समीप देहरादून को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 6 लाख 4 हजार रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था।
पकड़े गए नकली नोट दो-दो हजार रुपये के थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने कुछ माह बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
करीब सात साल तक अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को पेश किया गया। फिर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग विनोद कुमार की अदालत ने अभियुक्त अरुण कौशल और पंकज रावत को दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
सजा के एलान के बाद दोनों दोषियों को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच पुरसाड़ी जेल भेज दिया है।


