एडिटर इन चीफ अजय अनेजा
देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट से आज की सबसे बड़ी खबर
उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध
नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान
जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास,
वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभवितों को पुनर्वास,
पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत,
भूसा ओर शैलेश पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया,
भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, ओर शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी,
कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान,
कैबिनेट बैठक में 26 बिंदुओं पर लगी मुहर,
हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर लगी मुहर,
प्रदेश में धर्मांतरण कानून बनाने पर मिली कैबिनेट की मंजूरी,
सजा को किया जाएगा सख्त,