हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा विभाग की गुणवत्ता जांच में अमूल घी, अमूल शुद्ध घी और दूध अधोमानक पाए गए हैं। एडीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद पृथक-पृथक 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि 20 अक्तूबर 2019 को शिव ट्रेडिंग कंपनी मेन बाजार झबरेड़ा से अमूल घी का सैंपल लिया गया था। जिसे गुणवत्ता जांच के लिए रुद्रपुर स्थित राजकीय प्रयोगशाला में भेजा गया था। प्रयोगशाला की गुणवत्ता जांच में अमूल घी के अधोमानक पाए जाने पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। एडीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विक्रेता शिव ट्रेडिंग कंपनी मेन बाजार झबरेड़ा, नॉमिनी बनासकोठा डिस्ट्रिक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड गुजरात और सप्लायर कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन देहरादून पर अलग-अलग 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड देहरादून , नॉमिनी बनासकोठा डिस्ट्रिक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड गुजरात, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग आनंद गुजरात पर अलग-अलग 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। वहीं, खन्ना नगर स्थित तनेजा मार्केटिंग से लिए गए मिल्क का सैंपल अधोमानक पाए जाने पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड देहरादून परय् 50 हजार का जुर्माना लगाया है।