ख़बर शेयर करें -

काशीपुर । प्रथम एडीजे रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गर्भवती पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अजन्मे शिशु की मृत्यु का कारण बनने के लिए उसे सात साल की सजा भोगनी होगी।

जसपुर के गांव रायपुर निवासी ओमकार पुत्र हरपाल सिंह 30 मार्च, 2021 को रात करीब आठ बजे नशे की हालत में घर पहुंचा। नशा करने को लेकर पत्नी चंद्रवती से उसकी कहासुनी हो गई। इस पर ओमकार ने गर्भवती पत्नी के पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर घायल कर दिया। हमले में चंद्रवती के पांच माह के गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। ग्राम आसपुर के प्रधान ब्रह्मानंद व अन्य लोगों ने घायल चंद्रवती को जसपुर के अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका चंद्रवती के भाई नन्हे ने एक अप्रैल, 2021 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी ओमकार को हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया था। वाद का परीक्षण प्रथम एडीजे की अदालत में हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से केस के वादी समेत 14 गवाहों को पेश किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी रतन सिंह एडवोकेट ने की। शनिवार को प्रथम एडीजे रितेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या की धारा में दोषी ओमकार को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई ।

Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page