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हल्द्वानी। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले डिप्टी रेंजर के परिवार को प्रतिकर के रूप में 1.44 करोड़ से अधिक की धनराशि बीमा कंपनी देगी। मोटर दुर्घटना प्रतिकर ट्रिब्यूनल व द्वितीय अपर जिला जज की कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया।

अदालत ने 30 दिन के भीतर कंपनी को यह रकम देने का आदेश दिया है। यह बीमा राशि मृतक की पत्नी समेत बेटा-बेटी और मां को मिलेगी। प्रकरण 14 दिसंबर 2022 का है। आदेश के मुताबिक हल्द्वानी वन प्रभाग के छकाता रेंज में डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात दुम्काबंगर, हल्दूचौड़ निवासी होमेंद्र मिश्रा बाइक से लालकुआं से रेंज को ड्यूटी पर जा रहे थे। आईओसी डिपो गुमटी के पास पीछे से तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में डिप्टी रेंजर की मौत हो गई। उनकी पत्नी जयश्री मिश्रा ने कोतवाली लालकुआं में कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। याचिकाकर्ता मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता प्रदीप लोहनी ने न्यायालय में पैरवी की। अदालत में याची के अधिवक्ता ने चालक के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिसमें चालक की लापरवाही से डिप्टी रेंजर की मौत होना पाया गया। मामले के सभी चारों पक्षकारों को सुनने के बाद मोटर दुर्घटना प्रतिकर ट्रिब्यूनल व द्वितीय अपर जिला जज हल्द्वानी नीलम रात्रा ने बीमा कंपनी इफको टोकियो इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के परिवार को एक माह के भीतर 1,44,07,268 रुपये देने का आदेश दिया है।

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