हल्द्वानी। बिजली विभाग के लाइनमैन को ट्यूबवेल के लिए आठ हजार रुपए रिश्वत लेना महंगा पड़ा। विजिलेंस की टीम द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद न्यायालय ने तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय सूत्रों के मुताबिक शिकायतकर्ता जय प्रकाश पाण्डे पुत्र भृगुनाथ पाण्डे निवासी बकैनिया पो०ओ० सुभाषनगर थाना गदरपुर जनपद उधमसिंह नगर द्वारा अपनी पुत्री ऋचा के नाम पर ट्यूबवैल कनेक्शन के लिये आवेदन किया गया था। कनैक्शन लगाने के एवज में उपखण्ड अधिकारी उत्तराखण्ड विद्युत वितरण उपखण्ड गदरपुर जनपद उधमसिंह नगर के अन्तर्गत नियुक्त लाइनमैन लालदेव द्वारा शिकायतकर्ता से आठ हजार रूपये रिश्वत की मांग की गयी थी।
जांच से तथ्य सही पाये जाने पर निरीक्षक भानु प्रकाश आर्य के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप टीम द्वारा अभियुक्त लालदेव को 11-05-2022 को 8,000/- रूपये (आठ हजार रूपये) रिश्वत ग्रहण करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। रिश्वत की रकम मौके पर ही बरामद की गयी। इस सम्बन्ध में थाना उत्तराखण्ड सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर नैनीताल (हल्द्वानी) में मु०अ०सं०-01/2022 धारा 7 भ्र०नि०अधि०, 1988 (सशोधित 2018) बनाम लालदेव पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचक श्रीमती हेमा गुणवन्त द्वारा विवेचना उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियोजन की कार्यवाही के दौरान अभियोजन अधिकारी श्रीमती दीपा रानी द्वारा मा० न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों को परीक्षित कराया गया। अभियोग में पैरवी मुख्य आरक्षी सतपाल राम चिन्याल द्वारा की गयी। अभ्यिोग के केस आफिसर निरीक्षक विनोद कुमार थे। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम / विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी, नैनीताल श्रीमती नीलम रात्रा की अदालत द्वारा 24-07-2024 को अभियुक्त लालदेव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।