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हरिद्वार। रुड़की के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमा पांडे की अदालत ने प्रेमिका की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर बीस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड न भुगतने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।

शासकीय अधिवक्ता विनय गुप्ता ने बताया कि गांव गढ़ थाना रानीपुर हरिद्वार निवासी ने थाना पिरान कलियर में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जहां बताया गया था पुत्री ममतेश उर्फ रेखा (22) को रिश्तेदार बाइक पर लेकर धनौरी की एक फैक्टरी पर छह अगस्त 2020 को सुबह दस बजे छोड़कर आया था। परिचित के जाने के बाद पुत्री को नदीम अपनी बाइक से लेकर कलियर के एक होटल ले गया। पुत्री देर रात तक घर नहीं लौटी।

नदीम से पुत्री के लापता होने के लिए संपर्क किया तो उसने बताया था कि ममतेश सकुशल घर लौट आएगी। दो दिन बाद पुलिस से सूचना मिली थी की मोर्चरी में एक शव है। शव की शिनाख्त के लिए परिवार मोर्चरी गया। जहां शव की शिनाख्त पुत्री ममतेश के रूप में हुई थी।

पुलिस पूछताछ में मामला प्रेम प्रसंग का निकला था। विवाह के लिए मना करने पर नदीम ने ममतेश की गंगनहर में फेंक कर हत्या काबुल की थी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रमा पांडे ने तमाम सबूत और गवाहों के मद्देनजर फैसला सुनाया। नदीम पुत्र हनीफ निवासी गांव राजपुर थाना रानीपुर जिला हरिद्वार को हत्या का दोषी पाया। नदीम पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

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