ख़बर शेयर करें -

बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिविजन पुनीत कुमार की अदालत ने एवरग्रीन मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी की जिला शाखा प्रबंधक को धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने महिला प्रबंधक को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सोसायटी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

मामले के अनुसार लालकुआं, नैनीताल निवासी सीमा जोशी एवरग्रीन मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी में वर्ष 2017 में बतौर शाखा प्रबंधक तैनात रहीं। सीमा का बागेश्वर में मायका है। सीमा पर आरोप था कि उन्होंने सोसायटी के उच्चाधिकारियों के साथ मिलकर स्थानीय खाताधारकों से लुभावने वादे कर खाते खोले। खाताधारकों से लगभग दो लाख रुपये धोखाधड़ी कर हड़प लिए। इसी सोसायटी के कार्यालय में सहायिका रहीं सुमन जो खुद भी खाताधारक थी, उन्होंने 13 नवंबर 2018 को पुलिस अधीक्षक बागेश्वर को धोखाधड़ी की सूचना दी। उसी दिन कोतवाली में प्रबंधक के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 में मुकदमा दर्ज हुआ।

अदालत ने सोमवार को आरोपी सीमा जोशी को दोषी करार देते हुए धारा-409 में तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं दस हजार का अर्थदंड लगाया। धारा-420 में दो साल का कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया। धारा-120 बीएलएसी में भी दो साल की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ चलेंगी।

You cannot copy content of this page