ख़बर शेयर करें -

दिल्ली। वायु प्रदूषण घटा तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण चार के नियमों को हटा लिया गया है। अब जरूरी सामानों के साथ अन्य डीजल व पेट्रोल चालित ट्रक को प्रवेश मिल सकेगा। दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक निर्माण से संबंधित निर्माण कार्य, ट्रकों और वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है। फ्लाईओवर, सड़कों से जुड़े काम हो सकेंगे। हालांकि, ग्रैप-एक से तीन के तहत आने वाली सारी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि आगे हवा के गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा।

ग्रैप चार के नियम पांच नवंबर को हवा की गुणवत्ता को देखते हुए लागू किया गया था। जिसे अब हटा लिया है। वहीं, बीएस-तीन और बीएस चार इंजन वाले वाहनों को अभी भी इससे छूट नहीं मिली है। वायु प्रदूषण की रोक-थाम को लेकर हॉट स्पॉट के साथ निर्माणाधीन स्थलों पर निरीक्षण और सावधानी बरती जाएगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के अंदर सभी स्कूलों को सोमवार से खोल दिया जाएगा।

स्टेज-1 (एक्यूआई 201 से 300 के बीच)– सड़कों का नियमित तौर पर पानी का छिड़काव।
– निर्माणाधीन स्थलों पर एंटी स्मॉग गन।
– निर्माणधीन स्थल व निर्माण सामग्री व उसको ले जाने वाले वाहनों को ढंकना अनिवार्य।
– आवाजाही सामान्य रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जाम प्वाइंट पर तैनाती।
– जनरेटर चलाने पर बंदिश।
– खुले में कूड़ा जलाने की इजाजत नहीं।
– पीयूसी नियमों का सख्ती से पालन।

स्टेज- टू में लागू रहेंगी ये पाबंदियां (एक्यूआई 301 से 400)

– इमरजेंसी सेवाओं के अलावा डीजल जनरेटरों पर बैन
– होटल, रेस्तरां, भोजनालयों व ढाबों के तंदूर में लकड़ी व कोयले का इस्तेमाल बंद
– पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा
– अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी।
– स्टेज- वन की बंदिशें लागू रहेंगी

स्टेज-तीन (401 से 450)

– जरूरी निर्माण को छोड़कर अन्य निर्माण पर रोक, प्लंबिंग, इंटीरियल डेकोरेशन से जुड़े काम किए जा सकते हैं।
– ईंट भट्टे, हॉक मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर जो क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बंद रहेंगे।
– एनसीआर में माइनिंग से जुड़ी गतिविधियां बंद रहेंगी।
– राज्य सरकार बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर रोक लगा सकती हैं।
– स्टेज एक व दो की बंदिशें पूर्ववत रहेंगी।
Ad Ad Ad

You cannot copy content of this page