ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से भेजे नगर निगम के 2.44 करोड़ रुपये की वसूली के नोटिस पर रोक लगा दी है। मलिक की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यह आदेश दिए।

बीती आठ फरवरी को वनभूलपुरा में भड़की हिंसा में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए हल्द्वानी नगर निगम ने हिंसा के आरोपी मलिक को 2.44 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस भेजा था। नोटिस में तामीली के तीन दिन के भीतर उक्त धनराशि जमा कराने को कहा गया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि निगम का नोटिस अनुचित है। क्योंकि उन पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। उन पर चल रहे वाद कोर्ट में लंबित हैं, जब तक दोषसिद्ध नहीं हो जाता तब तक उनसे वसूली नहीं की जा सकती है।

ADVERTISEMENTS Ad Ad

You cannot copy content of this page