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रुद्रपुर। चार साल पहले वर्ष 2021 में ऊधमसिंहनगर झिले के नानकमत्ता क्षेत्र में लूट के लिए बुजुर्ग महिला समेत चार लोगों की निर्मम हत्या मामले में न्यायालय का फैसला आया।

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा और 50-50 हजार का अर्थदंड लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर 2021 को नानकमत्ता वार्ड-6 निवासी आदेश कुमार रस्तोगी ने थाना नानकमत्ता में मुकदमा दर्ज कराया था। 29 दिसंबर की दोपहर उनको पुलिस ने बताया कि सिद्धा नवदिया में उनके भाई ज्वेलर्स अजय रस्तोगी उर्फ अंकित रस्तोगी और मामा के बेटे बरेली निवासी उदित रस्तोगी पुत्र अनिल रस्तोगी की हत्या हुई है। पिता के साथ मौके पर जाने के बाद जब वह अपने घर गए तो देखा कि उनकी मां आशा देवी और नानी सन्नो देवी पत्नी हजारी लाल चारपाई पर खून से लथपथ मृत पड़े थे। चारों की गला रेतकर हत्या की थी। जांच के बाद पुलिस ने 4 जनवरी 2022 को रुद्रपुर वार्ड-12 निवासी विवेक वर्मा, सुभाष कॉलोनी निवासी मुकेश शर्मा, नानकमत्ता निवासी रानू रस्तोगी और 16 अगस्त 2022 शिव कॉलोनी खटीमा निवासी सचिन सक्सेना को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच में आया था कि उन्होंने लूट के लिए चारों की हत्या की गई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दरांती और रॉड बरामद की थी। वहीं इस मामले की सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में हुई। इस दौरान अदालत के सामने 24 गवाह पेश किए। मंगलवार को गवाहों अदालत ने विवेक, मुकेश, रानू और सचिन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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