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नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन ने डीएसबी परिसर में कार्यरत भौतिकी विभाग के प्रवक्ता डॉ. प्रमोद मिश्रा को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय सीबीसीआईडी जांच के दौरान सामने आई रिपोर्ट और कानूनी प्रावधानों के आधार पर लिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी पवन कुमार मिश्रा ने वर्ष 2005 में डीएसबी परिसर में प्रवक्ता (भौतिकी) पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि आवेदन प्रक्रिया के बाद जारी चयन सूची में ‘पी.के. मिश्रा’ नाम के दो अभ्यर्थी शामिल थे। वे स्वयं पहले चयनित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल थे, लेकिन बाद में उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया।
इसके बाद, कार्यकारी परिषद द्वारा 3 मार्च 2005 को संशोधित परिणाम जारी किया गया, जिसमें दूसरे ‘पी.के. मिश्रा’ को चयनित दिखाया गया। इस पर आपत्ति जताते हुए पवन कुमार मिश्रा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने मामले की गहन जांच के लिए सीबीसीआईडी को दस्तावेज सौंपने के निर्देश दिए थे।
उक्त जांच की रिपोर्ट और उसमें अंकित धाराओं के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाल ही में डॉ. प्रमोद मिश्रा के निलंबन का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय की ओर से यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया गया कदम बताया गया है।
फिलहाल मामले की जांच सीबीसीआईडी द्वारा जारी है और न्यायिक प्रक्रिया भी प्रगति पर है। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि आगे की कार्रवाई जांच परिणामों के आधार पर तय की जाएगी।

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