
रुद्रप्रयाग। जिला एवं सत्र न्यायालय रुद्रप्रयाग ने गुप्तकाशी थाना क्षेत्र के देवर गांव में वर्ष 2025 में हुए चर्चित हत्याकांड में आरोपी 34 वर्षीय अतवारु थारु, निवासी ग्राम पैडारी जिला बांके, नेपाल हाल निवासी देवर, गुप्तकाशी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने पैरवी की।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना अग्रवाल की अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। फैसला 13 जुलाई 2026 को सुनाया गया, जबकि इसका आदेश 16 जुलाई को पारित किया गया। अभियोजन के अनुसार 13 मार्च 2025 की रात करीब नौ बजे देवर गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे नेपाली मजदूरों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान आरोपी अतवारु थारु ने अपने सहकर्मी शीतल उर्फ संतोष ओली के सिर पर बेलचे से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल शीतल को पहले स्थानीय अस्पताल, फिर श्रीनगर और बाद में देहरादून रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 14 मार्च 2025 को उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मृतक के चाचा कर्ण बहादुर ने थाना गुप्तकाशी में दी, जिसके आधार पर 16 मार्च 2025 को प्राथमिकी दर्ज हुई। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने दोषी को विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि का लाभ भी देने का आदेश दिया तथा निर्णय के विरुद्ध कानूनन निर्धारित अवधि में उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार सुरक्षित रखा है।

