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पौड़। पौड़ी की एक युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा आग के हवाले करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पौड़ी में कल्जीखाल के एक गांव की बीएससी की छात्रा 16 दिसंबर 2018 को पौड़ी के बीजीआर परिसर से प्रयोगात्मक परीक्षा देकर घर लौट रही थी। जहां रास्ते में आरोपी उसका पीछा करने लगा था। एक सुनसान जगह पर कच्चे रास्ते में उसने छात्रा को रोककर उससे जबरदस्ती की। विरोध करने पर आरोपी ने पेट्रोल डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया था। गंभीर रूप से झुलसी युवती को पहले जिला अस्पताल पौड़ी में उपचार के बाद डाक्टरों ने उसे बेस अस्पताल श्रीनगर और वहां से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। यहां से भी उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया था। जहां उपचार के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया था। इधर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बीते 17 दिसंबर 2018 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला 20 दिसंबर को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया कि सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने शनिवार को आरोपी मनोज सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा ना करने पर आरोपी को 5 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने राज्य की सहायता राशि से पीड़िता की मां को 2 लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।

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