
देहरादून। वर्ष 2023 में डालनवाला थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मंजू सिंह मंडे की कोर्ट ने आरोपी राजेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार, जुलाई 2023 में दर्ज इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने 28 अक्तूबर 2023 को आरोपपत्र दिया था। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। कोर्ट ने तीन जुलाई को आरोपी को दोषी करार दिया, जबकि चार जुलाई को सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान दोषी ने स्वयं को गरीब बताते हुए और परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य होने का हवाला देकर दया की अपील की, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

