
रुद्रपुर। एफटीएससी पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत ने बालिका से छेड़छाड़ और घिनौनी हरकत करने के अभियुक्त को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की कैद और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि किच्छा कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि चार सितंबर 2021 को उसकी 11 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। आरोप था कि कन्फेक्शनरी दुकान संचालक कैनाल कॉलोनी किच्छा निवासी सुरेंद्र कुमार उर्फ बंटी गाबा उसे बहला-फुसलाकर गोदाम में ले गया और घिनौनी हरकत करते हुए छेड़छाड़ की। बाद में नाबालिग ने रोते हुए घटना की जानकारी दी। मामले की सुनवाई एफटीएससी पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्या की अदालत में हुई। यहां अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद और 50 हजार का अर्थदंड किया। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर देने के भी आदेश दिए।

