हरिद्वार। विशेष पोक्सो जज/अपर जिला जज/एफटीएससी चंद्रमणि राय की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 24 अक्टूबर 2021 को रात करीब नौ बजे नगर कोतवाली क्षेत्र से किशोरी लापता हो गई थी। परिजनों के आस पड़ोस और रिश्तेदारों में ढूंढने पर भी कोई पता नहीं चला था। किशोरी के भाई ने स्थानीय पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के दो तीन दिन के बाद आरोपी युवक पीड़ित किशोरी को बस अड्डे पर छोड़कर चला गया था। पीड़ित किशोरी ने परिजनों और पुलिस को बताया था कि दो माह पहले आरोपी युवक से सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई थी। उसके बाद बातचीत और दोस्ती हो गई थी। घटना की रात आरोपी युवक उसे ऋषिकेश ले गया था। अगले दिन कलियर में होटल में कमरा लेकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी निजाम खान उर्फ अल्फाज पुत्र इस्लाम खान निवासी बेहरा कादरगंज थाना फरीदपुर जिला बरेली यूपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजाविशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष कठोर कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई है।
विचारण कोर्ट ने पीड़ित लड़की की सामाजिक, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए तीन लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में देने के आदेश दिए हैं। वहीं, उक्त निर्णय की एक कॉपी जिलाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवाकर निर्भया प्रकोष्ठ से उचित राशि दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।