नैनीताल। हाईकोर्ट ने बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) द्वारा याचिकाकर्ता को मुआवजा नहीं देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। पूर्व के आदेश पर बीआरओ द्वारा 2023 से शपथ पत्र पेश नहीं करने एवं कोर्ट के आदेशों की बार-बार अवहेलना करने पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने बीआरओ, नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए छह नवंबर को उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी।
धारचूला निवासी कुंदन सिंह ने 2023 में इस संबंध में याचिका दायर की थी। कहा है कि 1996 में तवाघाट से पांगती के लिए बीआरओ ने सड़क का निर्माण किया था। निर्माण के दौरान बीआरओ ने सड़क तैयार करने में निकला मलबा उनकी कृषि योग्य भूमि में डाल दिया। मलबे की वजह से उनकी कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई। जब उन्होंने बीआरओ से इसका मुआवजा मांगा, तो बार-बार केवल आश्वासन ही दिया, मुआवजा नहीं दिया।