ख़बर शेयर करें -
  • एक तारीख से सभी काम में जन्म प्रमाणपत्र काफी होगा
  • पूरे देश में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी होंगे

Dehradun News- जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 एक अक्टूबर से पूरे देश में लागू होगा। इसके तहत सरकार डिजिटल जन्मप्रमाण पत्र जारी करेगी, जिसके बाद कई दस्तावेज रखने की • जरूरत खत्म हो जाएगी। शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, आधार संख्या, विवाह के पंजीकरण या नियुक्ति के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र जमा किया जा सकेगा।

नॉमिनी न होने पर म्यूचुअल खाता बंद हो जाएगा

म्यूचुअल फंड खाते में भी एक अक्टूबर से पहले नामांकन जोड़ना सेबी ने अनिवार्य कर दिया है। नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की गई है। अगर कोई निवेशक इसमें चूक जाता है तो उसका खाता एक अक्टूबर से बंद कर दिया जाएगा। इसे फिर से शुरू करवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 25 लाख पैन कार्ड धारकों ने अभी तक अपने नॉमिनी की जानकारी अपडेट नहीं की है।

डीमैट खाता भी नामांकन के बैगर नहीं चला पाएंगे

सेबी ने सभी डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए 30 सितंबर तक एक नामांकित व्यक्ति रखना अनिवार्य कर दिया है। मौजूदा निवेशक जिन्होंने पहले ही अपना नॉमिनी जोड़ दिया है, उन्हें फिर से ब्योरा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने अब तक इस काम को पूरा नहीं किया है, उनके पास आखिरी मौका है। नॉमिनी नहीं जोड़ने पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे।

ADVERTISEMENTS Ad Ad

You cannot copy content of this page