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रुद्रपुर। लेनदेन के विवाद में युवक की चाकू से निर्मम हत्या करने के आरोपी को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दस फरवरी 2020 को पीलीकोठी ट्रांजिट कैंप निवासी राकेश यादव ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि नौ फरवरी 2020 की रात को उसका भाई गोविंद यादव, जीजा जगदीश मौर्य, मां रेखा और छोटा भाई राकेश यादव बहन निशा के घर पर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उसका भाई गोविंद बाहर गेट के पास हाथ धोने गया था। इस दौरान उसका पड़ोसी लालमन पुत्र कुंवर सेन पैसों के लेनदेन को लेकर गाली-गलौज करने लगा। आरोप था कि विरोध करने पर उसने चाकू से हमला कर दिया। शोर-शराबा सुनकर जब बाहर आकर देखा तो आरोपी उसके भाई गोविंद को नीचे गिराकर कई बार चाकू से वार कर चाकू मौके पर फेंककर फरार हो गया। इसके बाद वह गोविंद को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत में चला। जहां गुरुवार को तमाम गवाह को सुनने के बाद अदालत ने लालमन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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