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पिथौरागढ़। न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने चरस के साथ पकड़े गए तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को पांच-पांच वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पुलिस के अनुसार 2 फरवरी 2019 को ओगला प्रभाारी एसआई प्रकाश चन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में टीम ने तड़के पांच बजे के करीब चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने धारचूला की तरफ से आ रही एक कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार में सवार लोग पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगे। बाद में पुलिस ने तीनों को घेरकर पकड़ लिया। जांच के दौरान बिठौरिया लालडाट मुखानी (नैनीताल) के रहने वाले पवन कश्यप व पूरन अधिकारी और जौहार नगर, पंतनगर (ऊधमसिंह नगर) के कुलवीर सिंह कोरंगा के पास से 5.906 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने तीनों के खिलाफ अस्कोट में धारा 08/20 व 60(3) एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। विवेचना एसआई मनोज सिंह अधिकारी ने की। पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चन्द ने की।

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