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नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित हिंसा में शामिल अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद और चालक जहीर को तीनों मुकदमों में दर्ज एफआईआर के आधार पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। जबकि, मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जमानत न देकर अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद कि तिथि नियत की है।

वनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद, मोहम्मद जहीर, जियाउर्रहमान, अब्दुल रहमान, शाहनवाज उर्फ शानू, शकील अहमद, मौकीन अहमद सैफी, असलम चौधरी, मोहम्मद नाजिम, महबूब आलम और जीशान परवेज के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। अब्दुल मलिक को फिलहाल कोर्ट ने जमानत देने इसे इनकार कर दिया है। इसी प्रकार अब्दुल मोईद पर कुल तीन मामले दर्ज हैं और कोर्ट ने तीनों मामलों में उन्हें गुरुवार को जमानत दे दी है। कोर्ट ने अब्दुल मलिक के चालक मोहम्मद जहीर को भी जमानत दे दी है। आरोपी मोईद की ओर से कहा गया कि घटना के दिन वह मौके पर मौजूद नहीं था। आरोपी पिछले कई साल से जेल में है। इसके अलावा कोर्ट ने एक अन्य आरोपी मो. नाजिम को भी जमानत दे दी।

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