ख़बर शेयर करें -

देहरादून। देहरादून की पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी होटल मैनेजर को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि यह मामला फरवरी 2023 का है। 14 वर्षीय किशोरी घर से भागकर दिल्ली से ऋषिकेश आई थी। ज्यादा रुपये न होने के कारण उसने एक सस्ते होटल में कमरा लिया। आरोप था कि 18 फरवरी की रात होटल के मैनेजर मान सिंह ने कमरे में जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी किसी तरह ऋषिकेश कोतवाली पहुंची। पुलिस की सूचना पर किशोरी के परिजन दूसरे दिन दिल्ली से ऋषिकेश आए और मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने होटल से मैनेजर को गिरफ्तार किया। पुलिस की ओर से 19 अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। कोतवाली ऋषिकेश से पैरोकार जसवीर सिंह नेगी ने पुलिस की ओर से गवाह पेश किए। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मान सिंह निवासी नरेंद्रनगर को दोषी पाया।

ADVERTISEMENTS Ad Ad

You cannot copy content of this page