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देहरादून। पांच वर्ष की बच्ची को अगवाकर दुष्कर्म व हत्या के दोषी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पोक्सो) रजनी शुक्ला की कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र में 28 जून 2021 को घर से खेलने गई बच्ची लापता हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक बच्ची काे ले जाता दिखा। दो दिन बाद बच्ची का शव प्रेमनगर के टी-एस्टेट चाय बागान की झाड़ियों से मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उससे दुष्कर्म किया गया था। इससे उसका दम घुट गया।

पुलिस ने 30 जून 2021 को आरोपी चुनचुन कुमार महतो निवासी बेगूसराय, बिहार को गिरफ्तार किया था। उसके कपड़ों से मिले बाल व डीएनए रिपोर्ट ने मौके पर उसकी मौजूदगी साबित की। सुनवाई के बाद अदालत ने चुनचुन को अपहरण, रेप, हत्या व पोक्सो ऐक्ट में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर लगाए गए जुर्माने में से 60 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को दिए जाएंगे।

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