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नैनीताल। दुष्कर्म, जबरन गर्भपात और अन्य आरोपों में गिरफ्तार भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

 

पुलिस के अनुसार दो माह पहले एक छात्रा ने नरेश पांडे के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, गर्भपात कराने और अन्य आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया था, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य न होने और पीड़िता के बयान बदलने के कारण पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। इस बीच अग्रिम जमानत याचिका में राहत नहीं मिलने के बाद आरोपित फरार था। मंगलवार देर रात पुलिस टीम ने आरोपी को उसके घर से हिरासत में लिया। इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ। पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए जाने से पहले आरोपित ने घर में बॉडी वॉश पी लिया। तबीयत बिगड़ने की आशंका पर पुलिस पहले उसे बीडी पांडे अस्पताल लेकर पहुंची। वहां से एसटीएच रेफर किया गया। परीक्षण में स्वास्थ्य सामान्य पाए जाने पर कोर्ट में पेश किया।

पुलिस जांच के दौरान नैनीताल की एक अन्य युवती भी सामने आई, जिसने आरोपित पर हल्द्वानी के एक होटल में दुष्कर्म और मारपीट करने के आरोप लगाए। पुलिस ने नई शिकायत और जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर पहले से दर्ज मुकदमे में बीएनएस की धारा 64 और 226 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं की बढ़ोतरी की। इसके बाद आरोपित की गिरफ्तारी की गई।

गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान नरेश पांडे की पत्नी, मां और अन्य परिजनों ने फेसबुक लाइव के माध्यम से पुलिस पर मारपीट, अभद्रता और अन्य गंभीर आरोप लगाए। कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए। हालांकि, पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि भवाली के व्यापारी नेता नरेश पांडे के खिलाफ भिन्न धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज थी। बुधवार को आरोपी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। प्रकरण के अन्य बिंदुओं पर जांच जारी है।

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