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हल्द्वानी। हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की सुरक्षा दीवार के निर्माण में गौला नदी से अवैध तरीके से रेता-बजरी के उपयोग के आरोप में वन विभाग ने सिंचाई विभाग के तीन अपर सहायक अभियंता और एक ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

जुलाई 2024 में भारी बारिश के कारण गौला नदी के तेज बहाव से अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का करीब 400 मीटर हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया था। इसके लिए शासन ने पहले चरण में 400 मीटर दीवार के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। टेंडर के बाद ठेकेदार को रेता, बजरी, पत्थर खरीदकर लाने का निर्देश दिए थे। लेकिन, ठेकेदार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए गौला से अवैध रूप से सामग्री निकालकर दीवार का निर्माण किया।

डीएफओ, तराई पूर्वी हिमांशु बागरी ने बताया कि इस मामले में 24 मई को तीन अपर सहायक अभियंता सुनील कुमार, भास्कर बसवाल और सुजाता बिष्ट और ठेकेदार शिव कुमार अग्रवाल पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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