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हरिद्वार। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने सात खाद्य पदार्थों के अधोमानक पाए जाने के बाद गंभीर कार्रवाई करते हुए नौ खाद्य कारोबारियों के खिलाफ अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है। जांच में खुला मूंगफली दाना, खुला बेसन, दो नमूने खुले मावा, दो नमूने खुले पनीर और सफेद रसगुल्ला शामिल थे, जो सभी प्रयोगशाला जांच में फेल पाए गए।

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि गढ़वाल प्रोविजन स्टोर, डेंसो चौक, सलेमपुर से लिया गया खुला मूंगफली दाना का नमूना अधोमानक पाया गया, जिसके कारण स्टोर मालिक बालम सिंह बिष्ट के खिलाफ वाद दायर किया गया। सजनपुर पीली स्थित भोजन, जूस और फ्रूट चाट दुकान से खुला बेसन जांच के लिए लिया गया था, जो अधोमानक पाया गया और इसके लिए कैंटीन के कर्मचारी रिशु सिंह और मालिक विनोद ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की गई।

तहसील भगवानपुर के झिडियान ग्रन्ट में छापेमार द्वारा लगभग 60 किलो मावा नष्ट किया गया और मौके से लिए गए खुले मावे का नमूना रुद्रपुर प्रयोगशाला जांच में अधोमानक पाया गया। इसके परिणामस्वरूप मावा निर्माता कादिर अली के खिलाफ वाद दायर किया गया। भोगपुर लक्सर स्थित भारत डेयरी से लिए गए खुले पनीर के नमूने जांच में अधोमानक पाए जाने पर डेयरी मालिक इरफान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

इसी प्रकार, मोबाइल स्वीट वेन्डर से लिए गए सफेद रसगुल्ला के नमूने फेल पाए जाने पर वेन्डर अब्दुर्रहमान के खिलाफ कार्रवाई की गई। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने बताया कि बेलडा, हरिद्वार-दिल्ली हाइवे स्थित लहरी पंजाबी ढाबा से लिए गए खुले पनीर के नमूने भी अधोमानक पाए गए। इस पर रेस्टोरेंट मैनेजर विकाश धीमान और रेस्टोरेंट मालिक गुरजीत सिंह के खिलाफ वाद दर्ज किया गया। इसके अलावा लादपुर कलां, लक्सर से मावा निर्माता साजिद से लिए गए नमूने भी अधोमानक पाए गए। वरिष्ठ अधिकारी ने चेतावनी दी कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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