ख़बर शेयर करें -

हल्द्वानी। हल्द्वानी में गौला पुल और वनभूलपुरा रेलवे क्रॉसिंग के बीच चोरगलिया रोड के किनारे करीब 150 पेड़ काटने के मामले में वन विभाग ने लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्रवाई से दोनों विभागों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है।

पिछले साल सितंबर में गौला नदी के उफान पर आने से चोरगलिया रोड के एक हिस्से में भारी कटाव हुआ था, जिससे सड़क की चौड़ाई आधी रह गई थी। इस वजह से सड़क पर दिन-रात जाम की समस्या शुरू हो गई, जो रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंच रही थी। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लोनिवि ने सड़क चौड़ीकरण की योजना बनाई और कटाव वाले हिस्से के दूसरी ओर सड़क को विस्तार देने का निर्णय लिया।

कुछ समय पहले इसके तहत सड़क किनारे खड़े 150 पेड़ों की गिनती वन विभाग से करवाई गई और उनका मूल्यांकन भी किया गया। बाद में टेंडर के जरिए इन पेड़ों को बेच दिया गया। वन अधिकारियों के अनुसार, लोनिवि ने पेड़ काटने और उनके परिवहन के लिए वन विभाग से अनिवार्य अनुमति नहीं ली, जो वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। वन अधिनियम के तहत पेड़ों को काटने और परिवहन (आरामशीन) के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी होती है। इस नियम का पालन न करने पर वन विभाग ने लोनिवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ हिमांशु बागरी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

ADVERTISEMENTS Ad Ad

You cannot copy content of this page