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देहरादून। संपत्ति से बेदखल किए जाने पर 62 वर्षीय मां की हत्या करने वाले बेटे और बहू को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बुधवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिवा की कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही, जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह-छह महीने का साधारण कारावास काटना पड़ेगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष शर्मा के अनुसार, 25 जनवरी 2021 को नवरत्न निवासी वाराणसी यूपी ने डालनवाला थाना पुलिस को सूचित किया कि डीएल रोड स्थित आंबेडकर कॉलोनी में उनकी मां सरोज देवी की मौत हो गई है। उन्होंने पुलिस से शक जताया था कि यह सामान्य मृत्यु नहीं, बल्कि सीधे-सीधे हत्या का मामला है। आरोप था कि सरोज देवी से उनका बेटा अक्सर झगड़ा करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रिपोर्ट से पता चला कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। इसके बाद सरोज के बेटे जयवीर सिंह और उसकी पत्नी सोनम निवासी आंबेडकर कॉलोनी डीएल रोड के खिलाफ डालनवाला थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जांच के बाद पुलिस ने 11 गवाह बनाते हुए 18 नवंबर 2021 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि एक पुत्र, जिसे मां ने नौ महीने गर्भ में रखा और जन्म देकर पाल-पोसकर बड़ा किया, उसके द्वारा मां की हत्या करना अमानवीय और मन को झकझोर देने वाला है। यह समाज को शर्मसार करने वाला भी है।

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